कोण्डागांव
कोण्डागांव, 10 जनवरी। माकड़ी थाना क्षेत्र में मगेदा हर्रापारा निवासी फूलसिंह नेताम पर हत्या का दोष सिद्ध हो गया है। दोष सिद्ध हो जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने फूलसिंह नेताम को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। इस प्रकरण में शासन की ओर लोक अभियोजक दिलीप जैन ने पैरवी की हैं।
मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, आरोपी फूलसिंह नेताम और पीलसाय नेताम के बीच जमीन विवाद था। जमीनी विवाद को लेकर 1 अप्रैल 2020 की दोपहर पीलसाय और फूलसिंह के बीच झगडा़ हआ। इसी विवाद के दौरान फूलसिंह ने अपने हाथ में रखे लकड़ी के डंडे से पीलसाय पर प्राणघातक वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले पर माकड़ी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए फूलसिंह नेताम को गिरफ्तार कर लिया और अब न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने पर फूलसिंह नेताम को अजीवन करावास से दण्डित किया है।


