कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 6 जनवरी। जिले में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के माध्यम से संभावित उपायों के अंतर्गत स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु पूरे जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है।
जिला कोण्डागांव में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूस, रैली, सभाएं सार्वजनिक समारोह विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रमों को छोडक़र अन्य सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा, होटल और स्वीमिंग पूल, ऑडीटोरियम, मैरिज पैलेस आदि को वास्तविक क्षमता की एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की मौजूदगी की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही कोरोना वायरस कोविड.19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का यदि किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके उपर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अतंर्गत कार्रवाई की जाएगी । जिले की सडक़ सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग के कोविड जांच दल द्वारा रेंडम टेस्टिंग किया जाएगा।
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
इसके तहत् दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अतंर्गत धारा. 144 संपूर्ण जिला कोण्डागांव में तत्काल रूप से प्रभावशील होगा। जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।


