कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 28 दिसंबर। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आम.उप निर्वाचन सम्पन्न किए जाने है। जिसके लिए कार्यक्रमों का घोषणा की गई । जिसके अनुसार आम उप निर्वाचन जिले के जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के ग्राम पंचायत विश्रामपुरी, विश्रामपुरी, ब बीरापारा, खरगांव, जिर्रापारा में सरपंच, पंच पद हेतु, उप निर्वाचन जनपद पंचायत कोण्डागांव के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक.10 ग्राम पंचायत बनियागांव, सबंलपुर, चिखलपुटी, कुसमा, कचोरा में जनपद सदस्य पद हेतु, ग्राम पंचायत दहिकोंगा, लखापुरी, बुनागांव, कोंगेरा, टेमरूगांव, चलका, टेकापाल, तोड़म में पंच पद हेतु, जनपद पंचायत माकड़ी के ग्राम पंचायत हुक्काबेड़ा पाथरी, बागबेड़ा में पंच पद हेतु, जनपद पंचायत फरसगांव के ग्राम पंचायत बोरगांव, पाण्डे आठगांव, बड़ेडोंगर, खण्डसरा में पंच पद हेतु जनपद पंचायत केशकाल के ग्राम पंचायत सिलाटी, माडग़ांव, तोड़ासी, चुरेगांव, टाटीरास बनियागांव, बहीगांव, गुडरीपारा, ठाकुरपारा, जामगांव में पंच पद हेतु जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के ग्राम पंचायत कोरगांव, हरवेल, बालेंगा, छोटेराजपुर, कोरहोबेड़ा में पंच पद हेतु मतदान यदि आवश्यक हो 20 जनवरी 2022 मतदान केन्द्र पर मतगणना 20 जनवरी तहसील एवं खण्ड मुख्यालय में मतगणना 21 जनवरी 2022 सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 22 जनवरी 2022 को की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आम.उप निर्वाचन संबंधी कार्रवाई पूर्णरूपेण शांतिपूर्वक एवं मतदाताओं को अपने मतों का प्रयोग बिना किसी डर भय एवं दबाव की निर्भिकतापूर्वक करने के लिए जनपद सदस्य एवं सरपंच पद हेतु संबंधित पंचायत क्षेत्रों में एवं पंच पद हेतु संबंधित वार्ड में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का होगा।
जिसके तहत् उक्त पंचायत क्षेत्र में 24 दिसंबर से 22 जनवरी तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र शस्त्र, लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार घातक हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक़, रास्ता, सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर जाना प्रतिबंधित होगा एवं इस दौरान सशस्त्र जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा।
इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा राजनीतिक, गैर राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा इस अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी डण्डा, अस्त्र शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलना ऐसा किया जाने को प्रेरित करना प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही जिले के निर्वाचन कार्यालय, संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्र एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, समाग्री वितरण एवं वापसी, केन्द्र तथा गणना केन्द्र में प्रवेश नही करेगा। ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ, एसएएफ, सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे।


