कोण्डागांव

पुलिस अफसरों को ट्रांसजेंडर के लिए बने नए कानून पर प्रशिक्षण
28-Dec-2021 9:53 PM
पुलिस अफसरों को ट्रांसजेंडर के लिए बने नए कानून पर प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 29 दिसंबर।
पुलिस कार्यालय में समाज सेवी संस्था, मितवा, रायपुर की लीगल एडवाइजर रवीना बरिहा के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोण्डागांव में ट्रांसजेंडर के लिए बने नए कानून के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। ट्रांसजेंडर या तृतीय लिंग के सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु 2019 में नया कानून ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेशन ऑफ राईट एक्ट 2019 बना है उक्त एक्ट की विस्तृत जानकारी हेतु सभी थाना एवं चौकी से पुलिस अधिकारियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोण्डागांव में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

ट्रांसजेंडर लीगल एडवाईजर रवीना बरिहा द्वारा प्रशिक्षण में सर्वप्रथम ट्रांसजेंडर की परिभाषा एवं ट्रांसजेंडर के प्रकार बताया गया। टांसजेंडर को अपने अधिकारों के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देने से 30 दिवस के भीतर ट्रासजेंडर की एक आईडी बनती है बताया गया। ट्रांसजेंडर के पुनर्वास के संबंध में कानूनी प्रावधान बताए गए कि यदि ट्रांसजेंडर नाबालिक है तो उसे जिले के सीडब्यूसी में पेश रना है और यदि बालिक है तो उनके पुनर्वास के लिए कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से सरोना रायपुर भेजा जाएगा। इस तरह एक्ट की बारीकियों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। एवं प्रशिक्षण बाद पुलिस अधिकारियों को संबंधित थाने में मास्टर ट्रेनर के रूप में भेजा गया, ताकि उक्त एक्ट की जानकारी थानो के अन्य अधिकारी एवं जवानो को दी जा सके।

उक्त प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं समाजसेवी संस्था मितवा रायपुर की लीगल एडवाइजर ट्रांसजेंडर रवीना बरिहा के साथ सभी थानों से आए पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।


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