कोण्डागांव
कोण्डागांव, 12 नवंबर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने दण्डाधिकारी न्यायालय में अधिक दाम पर उर्वरक विक्रय के मामले में जायसवाल कृषि केन्द्र पर तीन लाख ब्यासी हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही दुकान के संचालकों को दोबारा इस प्रकार के कृत्य नहीं करने का समझाईश दी गई।
जिले में अधिक दाम पर उर्वरकों के विक्रय के संबंध में जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने सभी प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच कर उर्वरक अधिक दाम पर बेचने के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जिसमें दस अगस्त को राजस्व विभाग के दल द्वारा दबिश देकर जायसवाल कृषि केन्द्र के संचालकों को अधिक दाम पर उर्वरक बेचते पकड़ा था। जिस पर दुकान पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई थी और कृषि विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट कर तैयार की गई थी।
कलेक्टर द्वारा जायसवाल कृषि केन्द्र के संचालकों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय दैनिक स्कंध तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना, बिना कैशमेमों के उर्वरक विक्रय, निरीक्षक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवसाय से संबंधित मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने असत्य रिकार्ड दर्ज करने हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड. 35 35 प्रपत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन का उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा छ: के तहत् दोषी पाए जाने के कारण सालिकराम जायसवाल मेसस जायसवाल कृषि सेवा केन्द्र केशकाल निवासी सुरडोंगर को तीन लाख बयासी हजार आठ सौ बीस रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया।


