कोण्डागांव

नक्सल आरोपियों को दस वर्ष सश्रम कारावास
18-Aug-2021 11:52 PM
नक्सल आरोपियों को दस वर्ष सश्रम कारावास

कोण्डागांव, 18 अगस्त। जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश एनआईए एक्ट केपी सिंह भदौरिया के न्यायालय ने दुर्जन कश्यप को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड तो सुकमन कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किए जाने के चलते 2 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, 1 दिसंबर 2019 को मर्दापाल थाना अंतर्गत मटवाल व बनियापारा के बीच दो व्यक्तियों मिलिसया कमाण्डर सुकमन कश्यप व मिलिसया सदस्य दुर्जन कश्यप को पकड़ा गया था। इनके पास से मौके पर एक आईईडी टिफिन बम व एक भरमार बंदूक जब्त किया गया। दोनों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।


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