खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 14 मार्च। अवैध शराब परिवहन करने वाला सुपरवाइजर को थाना खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा अनुविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध शराब कोचियों के विरुद्ध कारवाई किया गया।
मुखबिर की जरिए सूचना मिला की ट्रक में शासकीय देशी मदिरा दुकान से देशी शराब अधिक मात्रा अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री हेतु ले जा रहा है कि सूचना पर थाना खैरागढ़ टीम बनाकर रवाना किया गया। मौके पर जाकर नाकाबंदी कर ट्रक को चोपड़ा पेट्रोल पंप के आगे रोककर चालक का नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम डिलेश कुमार (25) उसरीबोड़ पुलिस चौकी सुरगी थाना बसंतपुर जिला राजनांदगांव का होना बताये। जिससे सूचना के संबंध में अवगत कराकर तलाशी हेतु सहमति लेकर सहमति प्राप्त कर ट्रक तलाशी लेने पर ट्रक के पीछे डाला में खाखी रंग के कार्टून में रखा कुल 8 पेटी देशी प्लेन शराब मिला। बरामद कर आरोपी को हिरासत में लेकर शराब रखने के संबंध में वैध लायसेंस की मांग की गई जिसे आरोपी ने देशी शराब मदिरा दुकान के सुपरवाईजर हेमंत वर्मा द्वारा देना बताया व शराब का कोई वैद्य कागजात नहीं होना बताये एवं बरामद शराब 8 पेटी खाखी कार्टुन के प्रत्येक पेटी में 48-48 पौवा कुल 384 पौवा देशी प्लेन शराब जुमला 69.120 लीटर कीमती 30720/-, ट्रक कीमती 06 लाख रूपये को जब्त कर कब्जे में लिया गया।
धारा 34(2), 39(ग), 42 आबकारी एक्ट के विवेचना के दौरान आरोपी हेमंत वर्मा जो देशी शराब भठ्ठी का सुपरवाईजर के पद पर पदस्थ होते हुए मात्रा से अधिक 8 पेटी किसी अन्या व्यक्ति को एक साथ बेचा गया जो आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) उल्लंघन करना पाये जाने एवं आरोपी हेमंत वर्मा द्वारा अवैध शराब परिवहन हेतु दुष्पे्ररण किये जाने से प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 42 जोड़ी गई है। आरोपी हेमंत वर्मा का कृत्या धारा 34(2), 39(ग), 42 आबकारी एक्ट के तहत घटित होना पाये जाने से 13 मार्च को न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया।


