गोरेला पेंड्रा मरवाही
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 26 सितंबर। भरे बाजार में हुई युवती की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी दुर्गेश प्रजापति निवासी लोहारी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड की अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1,000 रुपए जुर्माना और साक्ष्य छिपाने के अपराध में तीन साल का अतिरिक्त कारावास व 500 रुपए अर्थदंड की सजा दी।
गौरेला में 26 जून 2024 को आरोपी ने दिनदहाड़े स्टेट बैंक के पास रंजना यादव पर चाकू से 10 से अधिक वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद वह फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर चिजगोहना पुल के पास से उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी।
इस मामले की जांच निरीक्षक शनिप रात्रे और उपनिरीक्षक रामनिवास राठौर ने की। जिला पुलिस लगातार इस प्रकरण की मॉनिटरिंग करती रही और साक्ष्य जुटाकर समय पर अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।


