गोरेला पेंड्रा मरवाही

झगड़ा रोकने की कोशिश करने पर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
19-Oct-2025 9:53 PM
झगड़ा रोकने की कोशिश करने पर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 19 अक्टूबर। ग्राम सिंगलटोला में हुए हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह घटना 30 अगस्त 2023 की शाम लगभग 6 बजे हुई थी। आरोपी गणेश अपनी बहन से विवाद कर रहा था। इस दौरान पड़ोसी विजय बैगा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। गुस्से में आरोपी ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बीच-बचाव करने पहुंचे अजय बैगा पर भी आरोपी ने चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन दोनों को जिला अस्पताल गौरेला ले गए, जहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। गौरेला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।


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