धमतरी

3 सरपंच और 19 पंचों के लिए होगा उप-चुनाव, अधिसूचना जारी होते ही गरमाई राजनीति
07-Jun-2022 4:07 PM
3 सरपंच और 19 पंचों के लिए होगा उप-चुनाव, अधिसूचना जारी होते ही गरमाई राजनीति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 धमतरी,  7 जून।
पंचायत उप-चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। जिले में 3 सरपंच और 19 पंचों के लिए चुनाव होगा। चुनाव का बिगुल बजते ही गांवों में राजनीति गरमाने लगी हैं। पार्टी के नेता अपने-अपने समर्थकों के लिए काम शुरू कर दिया है।

जिले के चारों ब्लॉक में पंचायत उप-चुनाव होना हैं। स्थानीय निर्वाचन सूत्रों के मुताबिक जिले में सरपंच पद के लिए सिवनी खुर्द, सिलघट और करही में पद रिक्त है। जिले में कुल 19 पंचों के लिए उप-चुनाव होना है। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 3 जून हो गया। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 जून दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 जून सुबह 10.30 बजे से किया जाएगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 13 जून दोपहर 3 बजे तक है। इसके बाद निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 13 जून दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 13 जून को प्रतीक आबंटन के तुरंत बाद किया जाएगा।

28 को होगा मतदान
मतदान 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना मतदान केंद्रों पर 28 जून को मतदान समाप्ति के बाद और यदि आवश्यक हो तो तहसील, ब्लाक मुख्यालय पर 29 जून दोपहर 3 बजे से होगा।

यहां होगा पंचों का चुनाव
पंच पद के लिए धमतरी जिले में सिवनी खुर्द में वार्ड -7, भानपुरी में वार्ड-18, बेन्द्रानवागांव में वार्ड-1 तथा बरारी में वार्ड-1 के लिए उप-चुनाव होगा। कुरूद ब्लाक में वार्ड सरबदा में वार्ड-2, जोरातराई-न में वार्ड-5, चोरभ_ी में वार्ड-6, जीजामगांव में वार्ड-10, परखंदा में वार्ड-9 में, सिर्री में वार्ड-7 में पद रिक्त है। मगरलोड ब्लाक में वार्ड-9, मेघा में वार्ड-3 तथा नगरी ब्लाक में कोलियारी में वार्ड-6, बिलभदर में वार्ड-9, लटियारा में वार्ड-9, बोराई में वार्ड-13, आमगांव में वार्ड-6, बिरगुड़ी में वार्ड-16, भीतररास में वार्ड-10 तथा बांसपानी में वार्ड क्रमांक-12 में पंच का पद रिक्त है।

आरक्षण एक नजर में
कुरूद ब्लाक के ग्राम पंचायत सिलघट में सरपंच का पद अजा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि इस वर्ग का गांव में एक भी मतदाता नहीं है। यही वजह है कि इस बार भी यह पद रिक्त रह जाएगा। इसके अलावा धमतरी ब्लाक के सिवनी खुर्द में भी अजा वर्ग के लिए पद आरक्षित है। नगरी ब्लाक के ग्राम करही में सरपंच का पद रिक्त है।

कलेक्टर ने लागू किया धारा 144
राज्य निर्वाचन आयोग ने जुलूस, रैली एवं आमसभाओं के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा-144 प्रभावी करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस दौरान आम व्यक्ति के लाठी, हथियार इत्यादि लेकर शामिल होने की आशंका बनी रहेगी।

इस तरह के आयोजन में उक्त क्षेत्र में भीड़ जमा हो सकती है तथा प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा रैलियों, जुलूसों के दौरान आपस में बलवा, दंगे एवं मारपीट कर शांति भंग करने की प्रबल संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाना आवश्यक हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश समय समय पर जारी किए हैं।


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