दन्तेवाड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 19 मार्च। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे हादसों को रोका जा सके। इसी कड़ी में भांसी थाना द्वारा लगातार शराब के नशे में वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ट्रक वाहनों पर कार्रवाई करते हुए क्रमश: 2 ट्रकों को न्यायालय पेश कर 12000 रु. व 11000 रुपये, कुल 23000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
यातायात नियमों का पालन करवाने एवं सडक़ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भांसी पुलिस द्वारा लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान दो ट्रकों का ड्रिंक एन्ड ड्राइव के तहत् प्रकरण बनाकर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा वाहन चालकों को कुल 23000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी जानकारी निम्न अनुसार है-
हाईवा ट्रक - सीजी 18 एच 1595 के वाहन चालक विक्रम कर्मा के द्वारा 20.02.2026 को शराब का सेवन कर नशे में बिना तिरपाल ढंके खनिज अयस्क परिवहन करते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185,190 (2) के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वास्ते प्रकरण तैयार कर न्यायालय भेजा गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा 14 मार्च को अर्थदंड के रूप में रुपये 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
ट्रक वाहन - सीजी 04 पीजी 4007 के वाहन चालक खोम कुमार साहू द्वारा शराब का सेवन कर नशे में खतरनाक तरीके से उपरोक्त वाहन विगत 13 मार्च को चलाते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-184, 185 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन को जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय भेजा गया था।
उक्त ममले में न्यायालय द्वारा 11 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अपील -
दंतेवाड़ा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव न करे एवं यातायात के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करे।


