दन्तेवाड़ा

अधिकारों और सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली, 20 जुलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा एवं तालुका विधिक सेवा समिति, बचेली के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, बड़े बचेली में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी, बचेली के प्रथम न्यायाधीश अविनाश दुबे द्वारा विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी गई।
न्यायाधीश श्री दुबे ने बताया कि पॉक्सो एक्ट वर्ष 2012 में बनाया गया एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीडऩ और बाल पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून के तहत कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है।
इस शिविर में बच्चों को यह भी समझाया गया कि किसी भी प्रकार की यौन हिंसा, छेड़छाड़ या अनुचित व्यवहार की स्थिति में उन्हें किस प्रकार साहसपूर्वक आवाज उठानी चाहिए और कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है।
इस अवसर पर रीता चौहान, रंजीता यादव, शुभम यादव एवं नंदकिशोर नाग सहित विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे।
सभी प्रतिभागियों ने इस जानकारीपूर्ण सत्र को अत्यंत उपयोगी और शिक्षाप्रद बताया।