दन्तेवाड़ा

महिला आयोग ने की सुनवाई
25-Jun-2025 9:51 PM
महिला आयोग ने की सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 25 जून। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण दीपिका शोरी, ओजस्वी मंडावी, सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा ने जिला कार्यालय सभाकक्ष में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 332वीं एवं दंतेवाड़ा जिला में 5वीं सुनवाई बुधवार को हुई। इस क्रम में जिले में आयोजित जनसुनवाई में 8 प्रकरणों पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में ऑनलाइन गेमिंग एप्प खेलों में ठगी का प्रकरण प्रकाश में आया। इसके तहत आवेदिका ने शिकायत दर्ज किया कि अनावेदिका ने अपने खाते पर जून 2024 से मार्च 2025 तक 10 लाख रुपये फोन पे के माध्यम से लिया हुआ है और वह पैसे वापस नहीं कर रही है। इस संबंध में आवेदन में आवेदिका का खाता नं. एवं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की फोटो कॉपी आवेदन के साथ संलग्न किया गया। इसके अनुसार इस पैसे के जमा होने की बात अनावेदिका स्वीकार करती है किंतु वह यह दलील दे रही है कि यह पैसा मोबाइल ऑनलाइन गेमिग एप्प खेलों में लगाया गया था। जो आवेदिका के कहने पर लगाया था।

आवेदिका का कहना है कि अनावेदिका ने उससे अपने घर की परेशानी बताकर उधार मांगा था, और मांगने पर पैसा वापस नहीं दे रही थी और पैसा वापस करने के नाम पर आवेदिका को डरा धमका कर फिर से उससे पैसे मांग रही है। इसके तहत महिला आयोग ने इस पूरे मामले में बड़े अपराधिक षड्यंत्र की बात को स्वीकार करते हुए अनावेदिका तथा आवेदिका का मोबाइल नंबर का कंप्लीट ट्रांजेक्शन, चैटिंग तथा साइबर थाना से इनके लोकेशन की जांच कराया जाना को आवश्यक बताते हुए तथा आवेदिका और अनावेदिका का मोबाइल जब्ती का आदेश देते हुए दोनों मोबाइल डीएसपी आकांक्षा सिंह ठाकुर को सुपुर्द किया। इसके तहत वह इस पूरे प्रकरण की पुलिस सघन जांच करके इसकी जांच रिपोर्ट आयोग को भेजेंगी। इसके अलावा इस मामले में आयोग की सदस्य ओजस्वी मडावी के माध्यम से आयोग अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक द्वारा रिपोर्ट लिया जाएगा और एफआईआर की प्रति आयोग को प्रेषित की जाएगी।

इस मामले में आवेदिका और अनावेदिका का विस्तृत बयान लिया जाएगा तत्पश्चात् अनावेदिका को नारी निकेतन में रखे जाने का आदेश दिया गया इस मामले में प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

 एक अन्य मामले में अनावेदक सीआरपीएफ में कार्यरत कांस्टेबल की भी प्रकरण की सुनवाई हुई। इसके अनुसार उसकी पोस्टिंग राजमेंद्री, आंध्रप्रदेश राज्य में है और वह शादी के 15 दिन बाद से आज तक आवेदिका से कभी भी मुलाकात नहीं किया। अनावेदक कभी मणिपुर और कभी पं. बंगाल में पदस्थ होना बताता रहा है और आवेदिका का मोबाइल नंबर उसने ब्लाक कर रखा है आवेदिका शादी के बाद अनावेदक के घर किरंदुल मं गर्भावस्था में रह रही थी। जहां पर अपने ससुर-सास और ननद के द्वारा प्रताडि़त किये जाने मायके चले जाने की बात कही। यहां पर उसने एक बेटे को जन्म दिया जो अभी 8 माह का है।

प्रकरण के तहत बताया गया कि अनावेदक अपनी पत्नी और बच्चे के लिए कोई भी भरण पोषण राशि नहीं देता है। आवेदिका के ससुर-सास और ननद द्वारा सामाजिक बैठक जुलाई 2024 में कराई गई। बैठक में आवेदिका की मां पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया गया।

 अनावेदक गणों द्वारा आवेदिका को उसके पति से अलग करने के लिए सारे हथकंडे अपनाये गए, परंतु आवेदिका अपने पति के साथ रहना चाहती है। इस पर आयोग ने कहा कि अनावेदकगणों के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज किया जाए। आयोग की सुनवाई में उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया गया कि महिला सेल एव सखी सेंटर के माध्यम से उभयपक्ष को काउंसिलिंग करवाया जाए, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की सुनवाई किया जाएगा।

इसके अलावा आयोग के समक्ष आये एक अन्य प्रकरण के तहत आवेदिका ने बताया कि उसके दो बच्चे है जिसमें 11 वर्षीय पुत्र को अनावेदक 01 ने अपने माता पिता के पास रखा है और आवेदिका के पास 6 वर्षीय पुत्री है और वह विगत एक वर्ष से अपने मायके रह रही है।

अनावेदक ने स्वीकार किया है, उसने एक नर्स से दंतेश्वरी मंदिर में दूसरा विवाह किया है जिससे उसकी एक  बेटी और है। अनावेदक - 01 जगदलपुर में मुक्तांजली वाहन का ड्राइवर है जिसमें उसे 8000 वेतन मिलता है लेकिन वह उसने पिछले 01 वर्ष से आवेदिका को घर से निकाल दिया है और अपनी पत्नी-बेटी का कोई भरण पोषण नहीं दे रहा है। आवेदिका अपने बेटे को वापस लेना चाहती है और अनावेदक क खिलाफ अपराधिक मामला एवं मानसिक प्रताडऩा का मामला भी दर्ज करवाना चाहती है।

इसी क्रम में प्रकरण की काउसिंलिग के लिए महिला सेल दंतेवाड़ा को और सखी दंतेवाड़ा को प्रकरण की प्रमाणित प्रति दी गई और दोनों पक्ष के काउंसलिंग के आधार पर प्रताडऩा का मामला, घरेलू हिंसा का मामला और बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करने का अपराधिक परिवाद दर्ज करवा सकते हंै। इसके लिए प्रकरण कल जगदलपुर आयोग की सुनवाई में नियत किया गया है जहां अनावेदक अपने माता-पिता और 11 वर्ष के पुत्र के साथ उपस्थित होगा और अनावेदिका क्रमांक 02 को कांकेर एसपी के माध्यम से टेलीफोनिक सूचना देकर बुलाने की जिम्मेदारी महिला सेल को दिया गया।


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