दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा, 19 फरवरी। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना अंतर्गत हत्या के दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि कटेकल्याण थाना अंतर्गत ग्राम गुड़से के कारकापारा में वर्ष - 2023 की जुलाई में सुक्को कवासी की हत्या की गई थी। प्रार्थी बोटी कवासी के आवेदन पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया था। आवेदन में उसके भाई सुक्को कवासी की गांव के ही दो व्यक्तियों द्वारा हत्या करने का उल्लेख किया गया था।
इस प्रकरण में पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। जिनके मार्गदर्शन में साक्ष्य एकत्र किए गए। मामले की विवेचना उच्च स्तरीय की गई।
पुलिस द्वारा एकत्र सबूतें के आधार पर जिला न्यायालय द्वारा आरोपी मासा मरकाम,उम्र 24 वर्ष और गंगा कवासी, उम्र 34 वर्ष को पूर्व में ही हिरासत में लिया था। दोनों आरोपी ग्राम गुड़से के निवासी हैं।
आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार बरामद किए गए थे। इनमें कटरी, टंगिया और आरोपियों के कपड़े प्रमुख से शामिल थे। जिनकी वैज्ञानिक जांच कराई गई। जो आरोपियों के द्वारा ही प्रयोग करना पाए गए।
न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों पर अर्थ दंड आरोपित करते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई गई।