दन्तेवाड़ा

दंतेवाड़ा, 25 सितंबर। दंतेवाड़ा में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी व्यायाम शिक्षक को 12 वर्ष के जेल की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश शैलेश शर्मा द्वारा शिक्षक अजय सिंह को उक्त सजा सुनाई गई।
ज्ञात हो कि आरोपी शिक्षक द्वारा छात्रा को अपने घर सितंबर में बुलाया गया था। छात्रा को बुलाने की वजह फॉर्म भरने कहा था। जब छात्रा घर पहुंची तो शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ की गई। इसके उपरांत बलात्कार का प्रयास भी किया गया। छात्रा द्वारा आदिम जाति कल्याण थाने में मामले की शिकायत की गई थी।
पुलिस द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत धाराएं दर्ज की गई थी। न्यायाधीश द्वारा एक अन्य धारा में 50 हजार रुपए का आरोपित किया गया। वहीं दूसरी धारा में 7 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थ दंड आरोपित किया गया।
अर्थ दंड जमा न करने के एवज में कारावस में बढ़ोतरी होगी।