दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 18 सितंबर। दुकानों में छापामार कर नकली कैस्ट्रोल इंजन ऑयल एवं ट्रेडमार्क की कापी कर बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार थाना दंतेवाड़ा में 15 सितंबर की रात्रि में एवं थाना गीदम में 16 सितंबर को आवेदक कैस्ट्रोल इंजन आयल कम्पनी के इन्वेष्टीगेशन ऑफिसर राजेश रविदास निवासी चान्दपुरपल्ली जिला नॉर्थ 24 परगना पश्चिमबंगाल के द्वारा लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के आधार थाना दन्तेवाड़ा से थाना प्रभारी दन्तेवाड़ा सौरभ सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक हेमशंकर गुनेन्द्र, उप निरीक्षक कमल मेरीसा, उप निरीक्षक मोहन कुजूर, आरक्षक केशव पटेल एवं थाना गीदम से थाना प्रभारी सलीम खाखा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुभाष पवार के द्वारा अलग-अलग टीम गठित बना कर दुकानों में कैस्ट्रोल इंजन आयल कम्पनी का नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल एवं ट्रेडमार्क की कापी कर विक्रय किया जा रहा है।
रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग टीम बनाकर थाना दन्तेवाड़ा एवं गीदम के द्वारा रिपोर्ट में उल्लेखित दुकानों में छापेमारी की कार्यवाही की गयी, जिनमें थाना दन्तेवाड़ा में आमेन ऑटोपाटर्स चितालंका के संचालक हिमांशु साहू के पास से 10 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल, रामकृष्ण आटो सेंटर के संचालक हेमलाल पाण्डे केन्द्रीय विद्यालय मोड़ के पास से 21 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल, द बस्तर ऑटो पाटर्स दन्तेवाड़ा के संचालक अशफाक हुसैन के पास से 43 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल, द बस्तरिया एसेसरीज चितालंका के संचालक जयनारायण सिंह के पास से 4 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल बरामद हुआ।
थाना गीदम में देवन ऑटो मोबाईल के संचालक अरविन्द गुप्ता के पास से 34 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल, यशवंत ऑटो वर्कशाप हारम चौक गीदम के संचालक संतोष साहू के दुकान से 3 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल, जय अम्बे ऑटो मोबाईल हारम चौक गीदम के संचालक राजेश यादव के पास से 4 बॉटल नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल एवं 3 बॉटल नकली कैस्ट्रोल कम्पनी का खाली डब्बा, यशवंत लक्की ऑटो मोबाईल हारम चौक गीदम के संचालक यशवन्त साहू के दुकान से 8 नग नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल पुलिस ने जब्त किया है।
आरोपियों द्वारा कैस्ट्रोल इंजन आयल कम्पनी का ट्रेड मार्क बताकर नकली कैस्ट्रोल इंजन आयल ग्राहको को बेचकर उनके तथा कम्पनी के सथा धोखाधड़ी किया जाना पाने से दुकान संचालकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के धारा 420 एवं कापी राईट अधिनियम के धारा 63, 65 के तहत् अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।


