दन्तेवाड़ा
दंतेवाड़ा, 11 जून। छात्र दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत विद्यार्थियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पालक को एक-एक लाख रुपये की बीमा राशि दी गई।
छत्तीसगढ़ छात्र सुरक्षा योजना नियम 2005 अन्तर्गत शासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में पढऩे वाले समस्त नियमित छात्र-छात्राओं को दुर्घटना उपरांत मृत्यु अथवा अपंगता होने पर दावा राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्राप्त प्रकरणों में इस जिले से स्व. बसंती भास्कर माता बुधरी भास्कर, शास. मा.शा. मटेनार, स्व. जमली पिता मासा लमड़ी, शास. कन्या हाई स्कूल पोटाकेबिन मोखपाल, स्व. अमिता माता कुमली, शास. उ. मा. वि. बड़ेतुमनार, स्व. मोनिका पिता सकरु राम पुजारी, शास.क.उ.मा.वि. बारसूर एवं स्व. दीपक मडक़ामी पिता अमन मडक़ामी, डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परचेली को शासन के निर्देशानुसार छात्र दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके पालक को एक-एक लाख रुपये की बीमा राशि 8 जून को कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत वितरित किया गया है।


