‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने वन प्राणियों के शिकारी तस्कर शब्बीर अली से संबंधितअचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की है।
ईडी ने सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत शब्बीर अली और राकेश निषाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि वे दो तेंदुए के शावकों की तस्करी में शामिल थे और उन्हें बेचने का इरादा रखते थे। इसके बाद, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसी अपराध के लिए रायपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष 1 नवंबर, 2019 को आरोप पत्र (संख्या 428/19) दायर किया था।
ईडी की जांच में बिक्री के लिए तेंदुए के शावकों की अवैध तस्करी में शब्बीर अली की संलिप्तता के बारे में सबूत मिले हैं। एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ-साथ पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए आरोपियों के बयानों ने उक्त गतिविधियों में शब्बीर अली और राकेश निषाद की दोष साबित किया। इसके अतिरिक्त, जांच में यह भी पता चला कि शब्बीर अली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 49 का उल्लंघन करते हुए पक्षियों और जानवरों की अनधिकृत बिक्री और खरीद में भी शामिल रहे हैं।