रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी। विशेष न्यायालय ने मादक पदार्थ गांजा के अवैध परिवहन व रखने के मामले में पंजाब के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना गोलबाजार इलाके की है। पुलिस को सितंबर 2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि डबरी स्कूल के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखे है। और उसे बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर गोलबाजार पुलिस ने कार्यवाही के दौरान मौके से दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा। जिनकी पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू और मनप्रीत सिंह पिता मुख्त्यार सिंह सरदार पंजाब निवासी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान दोनों के बैग से गांजा बरामद किया गया। मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू के कब्जे से 6 किलो 350 ग्राम एवं मनप्रीत सिंह के कब्जे से 5 किलो 600 ग्राम गांजा पाया गया।
पुलिस ने दोनों पर एन.डी.पी.एस. की धारा का अपराध दर्ज किया है। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से वकील केके चंद्राकर ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने साक्ष्यों ओर गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को धारा 20(ख)(द्बद्ब)(क्च) एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60-60 हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जप्त मादक पदार्थ को नियमानुसार नष्ट करने के आदेश भी दिए गए।


