‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। चार साल पहले उरला इलाके में किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी राकेश कुमार साकत को पॉक्सों मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2) (4)/376(2)मामला दर्ज हुआ था।
विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि किशोरी ने थाना उरला, में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी जो उसके पड़ोस में रहता है, ने नवम्बर 2020 से जून 2021 के बीच उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार रेप करता रहा। जब किशोरी गर्भवती हो गयी तो आरोपी घर छोड़ कर भाग गया। जिस पर किशोरी ने इसकी रिपोर्ट उरला थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी राकेश साकत के विरूद्ध धारा 376 (2) (4)/376(2)मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां पर साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राकेश साकत को दोषी पाया गया। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सों मामले में राकेश साकत का २० वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त की पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से दिए जाने के निर्देश दिए।