रायपुर, 5 फरवरी। एसोसिएशन ऑफ़ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) की पहल पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने अस्पतालों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने की समय सीमा 30 जून 25 तक बढ़ा दी है। यह अवधि 31दिसंबर को खत्म हो गई थी। एएचपीआई छत्तीसगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी समेत पर्यावरण मंडल के अधिकारियों का आभार देते हुए सभी अस्पतालों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले प्राधिकार प्राप्त कर लें जिससे क्षतिपूर्ति की कार्यवाही से बचा जा सके।