‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 फरवरी। गाली-गलौज कर हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरतार किया। थाना में आरोपी के विरूद्ध अपराध सदर धारा 296, 351 (3), 115 (2), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में धारा 109 बीएनएस भी जोड़ी गई है। दोनों आरोपियों को गिरतार कर जेल भेजा गया, वहीं दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
साजा थाना पुलिस ने बताया कि चाकूबाजी के एक मामले में प्रार्थी पवन साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 नवंबर 2024 को दोपहर करीबन 2 बजे गुप्ता किराना दुकान के पास 5-6 लोग खड़े थे। उसी समय शुभम वर्मा, मोनू साहू व 2 अन्य लोग उसके पास आए और उसके साथी के कॉलर को पकडक़र जबरदस्ती गाली देने लगे और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। उसी समय अरुण यादव, मित्र पंकज साहू, राकेश व पिंटू के द्वारा छुड़ाने की कोशिश की गई पर पर योगेश साहू ने चाकू से अरुण यादव को घायल कर दिया। अरूण यादव के पीठ में चोट लगी, जिसे इलाज के लिए शासकीय अस्पताल साजा में लाकर भर्ती किया गया। डॉक्टरों के रेफर करने पर बेमेतरा ले गए। फिर बेमेतरा से मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
थाना में आरोपियों के विरूद्ध अपराध सदर धारा 296, 351 (3), 115 (2), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना शुरु की गई। प्रकरण में विवेचना दौरान घायल के इलाज से संबंधित दस्तावेज प्राप्त होने पर डॉक्टर से इलाज संबंधी दस्तावेज की जानकारी ली गई। रिपोर्ट में गंभीर चोट व मृत्यु होना संभावित होने की बात लिखी है। प्रकरण में धारा 109 बीएनएस जोडी गई हैं।
प्रकरण में शुभम वर्मा साजा, ओमप्रकाश साहू उर्फ मोनू साहू भरतपुर के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने पर दोनों को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण में फरार अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है।