कोण्डागांव

गांजा तस्करी, दो आरोपियों को 12-12 साल कैद
15-Jan-2025 10:47 PM
गांजा तस्करी, दो आरोपियों को 12-12 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 15 जनवरी। सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने मर्दापाल तिराह से गांजा तस्करी करते हुए दो आरोपियों को 15 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था।

विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों कमल बख्शी ओडिशा और मैपाली रामचंदर आंध्रप्रदेश के विरुद्ध कोण्डागांव के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) उत्तरा कुमार कश्यप की न्यायालय में दोष सिद्ध हो चुका है। 

विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिटी कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने सूचना के आधार पर एचएच 30 मर्दापाल तिराह पर पिकअप वाहन (यूपी 15 डीटी 8327) से 213 किलो से अधिक गांजा तस्करी करते हुए कमल बख्शी और मैपाली रामचंदर को गिरफ्तार किया था।

दोनों ने वाहन मालिक को गलत जानकारी देकर वाहन का इस्तेमाल करते हुए गांजा तस्करी की थी, जो विशेष न्यायालय में सिद्ध हो गया है। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 12-12 साल की जेल और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, तस्करी में फर्जी तरीके से इस्तेमाल किए गए वाहन को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं।

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