‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 4 दिसंबर। सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लागू किया गया। योजना के तहत लाभ लेने के लिए अर्हता भी जारी की है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, 31 अगस्त 2024 के पूर्व निवासरत होने संबंधी दस्तावेज, भारत वर्ष में किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी से सत्यापित), भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, हितग्राही की बैंक पासबुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति तथा अन्य योजनाओं का विवरण आदि दस्तावेज आवश्यक हैं।
प्रदेश में बीते 15 नवम्बर को उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरूआत की थी।
कलेक्टर नम्रता गांधी के निर्देश पर इसके तहत जिले में बीते 15 नवम्बर से 24 नवम्बर तक धमतरी नगर पालिका निगम के 40 वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 1200 आवेदन प्राप्त किए गए। इसके अलावा रैपिड सर्वे के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में संभावित पात्र हितग्राहियों का डोर-टू-डोर सर्वे किया गया।