महासमुन्द
बाल विवाह को रोकने परिवार को दी समझाईश
20-May-2024 2:43 PM

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 20 मई। बाल विवाह को रोकने परिवारजनों को समझाईश दी गई।
परियोजना बागबाहरा, सेक्टर घुंचापाली अंतर्गत 18 मई को ग्राम पंचायत बकमा में बाल विवाह प्रकरण के जांच के लिए ग्राम के पंच, सरपंच, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता के साथ टीम बना कर बालिका के घर गृह भेंट किया गया।
जांच में पाया गया कि बालिका कि आयु 17 वर्ष है, जिसका विवाह अभी तय हुआ है। बालिका के परिवार के सदस्यों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के बारे में बताया गया। इससे होने वाले शारीरिक व मानसिक हानि के बारे में जानकारी दी गई व 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही बालिका का विवाह करने के लिए समझाईश दी गई।
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