बिलासपुर

जाली दस्तावेज से मकान का नक्शा पास कराने वाले रेंजर पर एफआईआर
19-Sep-2025 3:00 PM
जाली दस्तावेज से मकान का नक्शा पास कराने वाले रेंजर पर एफआईआर

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 19 सितंबर। अचानकमार टाइगर रिजर्व में पदस्थ रेंजर विजय साहू पर धोखाधड़ीऔर जालसाजी का अपराध दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी घास मद की जमीन का डायवर्सन रद्द होने के बावजूद नगर निगम में जाली दस्तावेज पेश कर मकान का नक्शा पास करा लिया।

जनदर्शन में शिकायत होने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने मामले की जांच कराई थी। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई तो सब इंजीनियर जुगल किशोर सिंह ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने साहू के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया।

जांच में सामने आया कि विजय साहू ने 10 मई 2022 को खमतराई में 3492.5 वर्ग फीट जमीन खरीदी थी। यह जमीन मिसल बंदोबस्त में घास मद में दर्ज है और डायवर्सन उनके नाम पर नहीं था। 16 जुलाई 2024 को डायवर्सन के लिए आवेदन करने पर एसडीएम कोर्ट ने अनुपस्थिति और दस्तावेजों के अभाव में इसे रद्द कर दिया था।
नगर निगम में भवन अनुज्ञा के लिए जमा किए गए दस्तावेजों की क्रॉस चेकिंग की बाध्यता नहीं है। इसी कमी का फायदा उठाकर रेंजर साहू ने सब इंजीनियर नरेंद्र कुर्रे की आईडी से भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया और नक्शा पास करा लिया।

जनदर्शन में शिकायत के बाद निगम ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी। एसडीएम ने डायवर्सन रद्द होने की पुष्टि की, जिसके बाद निगम ने रेंजर और संबंधित सब इंजीनियर को नोटिस जारी किया था। जवाब संतोषजनक नहीं पाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 


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