बिलासपुर
41 सिलेंडर, बंसी-बांसुरी और तौल मशीनें जब्त
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 29 अगस्त। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की जांच टीम ने गुरुवार को नगर पालिक निगम क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध रिफिलिंग और व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 का उल्लंघन सामने आया। कार्रवाई में आशीष ट्रेडर्स, ओल्ड बस स्टैंड से 10 घरेलू गैस सिलेंडर, शुभम किचन केयर गैस रिपेयर कोनी से 13 सिलेंडर और आर्य फ्रिज एवं गैस चूल्हा रिपेयर कोनी से 18 सिलेंडर बरामद किए गए। इस तरह कुल 41 घरेलू गैस सिलेंडर, 5 बंसी-बांसुरी और 2 तौल मशीनें जब्त की गईं।
जांच में सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, सविता शर्मा, अजय मौर्य, विनीता दास तथा खाद्य निरीक्षक मंगेश कांत, वर्षा सिंह और वसुधा राजपूत शामिल रहे।
खाद्य विभाग ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग पाए जाने पर उन्हें जब्त किया गया और संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, अवैध भंडारण और अवैध रिफिलिंग से आगजनी जैसी गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। ऐसे में जनसुरक्षा को देखते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।


