बिलासपुर

यातायात पुलिस ने दी वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 जून। बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को समय पर ई-चालान जमा करने की सलाह दी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए जारी चालान अगर समय पर जमा नहीं किया गया, तो मामला सीधे कोर्ट और आरटीओ के पास चला जाता है।
अगर न तो चालान का ऑनलाइन भुगतान किया गया और न ही कोर्ट में हाजिरी दी गई, तो ऐसे मामलों में वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है कि सड़क सुरक्षा और हादसों से बचने के लिए नियमों का पालन करें।
ई-चालान जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया बताते हुए कहा गया है कि गूगल खोलकर ई-चालान परिवहन सर्च करने पर वाहन नंबर डाला जाए तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, जिसके बाद भुगतान का ऑप्शन मिलेगा। क्यू आर कोड के जरिये फोन पे, पेटीएम आदि वॉलेट से भी इसका भुगतान किया जा सकता है।