बिलासपुर
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'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जून। चकरभाठा थाना क्षेत्र के तेलसरा गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में बिलासपुर की नवम अपर सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों – फेंकू यादव, राजा यादव और सन्नी यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना 16 सितंबर 2022 की रात की है। चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम तेलसरा में गांव के युवक संदीप ठाकुर की फरसे और टंगिया से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई रवि ठाकुर ने थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस की जांच में आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले। घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी, टिफिन और आरोपियों से मिले हथियार व खून लगे कपड़े जब्त किए गए। पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि संदीप की मौत गहरी चोटों और अत्यधिक खून बहने से हुई थी।
अदालत में पेश 10 गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूतों से अभियोजन पक्ष का पक्ष मजबूत हुआ। बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह हत्या पूरी तरह से सुनियोजित थी और पुलिस ने सारे सबूतों के जरिए मामला संदेह से परे साबित कर दिया है।
तीनों आरोपी 18 सितंबर 2022 से ही जेल में हैं। जांच अधिकारी मनोज नायक ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला समाज में कानून के प्रति भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी था।