बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जांजगीर-चांपा, 17 जून। साल 2021 में बम्हनीडीह क्षेत्र में एक कीटनाशक दवा दुकान में घुसकर दुकानदार से मारपीट और एक लाख रुपये लूटने के मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्यों को सात-सात साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) की अदालत में इस मामले की सुनवाई चली, जिसमें आरोपियों को गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया।
घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब दोपहर के समय भूपेन्द्र रात्रे, लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा, तरुण कुमार, कृपान बघेल, भोला कश्यप और रामपाल कश्यप ने मिलकर एक दुकान में घुसकर व्यापारी से अभद्रता की, मारपीट की और एक लाख रुपये की जबरन वसूली की थी।
मामले को अदालत ने संगठित अपराध की श्रेणी में माना और आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 452, 323, 386 और 397 के तहत दोषी ठहराया। प्रत्येक आरोपी को 7 साल की कठोर कैद और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा एक आरोपी भोला कश्यप को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अलग से सजा भी सुनाई गई।
सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने पक्ष रखा और सभी आरोपों को अदालत के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।