बिलासपुर

युक्तियुक्तकरण के खिलाफ याचिकाएं खारिज
06-Jun-2025 4:47 PM
युक्तियुक्तकरण के खिलाफ याचिकाएं खारिज

केवल एक शिक्षिका को हाईकोर्ट ने दी अस्थायी राहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 जून। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षकों की एक छोड़कर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सिर्फ महासमुंद की एक शिक्षिका को 10 दिन की अस्थायी राहत दी है, बाकी सभी याचिकाओं को सरकार के पक्ष में निराकृत कर दिया गया।

गुरुवार को जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अवकाशकालीन पीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा था कि यह नई गाइडलाइन 2008 की तुलना में कम पारदर्शी है और बिना दावा-आपत्ति का मौका दिए काउंसलिंग कर दी गई, जो उनके अधिकारों का हनन है।

सरकार की ओर से पेश पक्षों को कोर्ट ने विधिसम्मत माना और स्पष्ट कर दिया कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी नहीं है।

 

हालांकि, महासमुंद जिले की शिक्षिका कल्याणी ठेकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि छात्र संख्या के आंकड़ों में गलती के कारण उन्हें अतिशेष घोषित किया गया था। कोर्ट ने माना कि यह प्रशासन की चूक थी और शिक्षिका की आपत्ति को नियमानुसार हल करने के निर्देश दिए।

इस पर कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि शिक्षिका की आपत्ति का निपटारा होने तक उनका तबादला रोका जाए।

गौरतलब है कि युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों के एक बड़े वर्ग में असंतोष है। फिलहाल सरकार को हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है।


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