बिलासपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 4 जून। मरवाही के धरहर तिराहा में पांच साल पहले एक किसान से हुई लूट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला 25 मई 2020 का है, जब धान बेचकर लौट रहे पिकअप ड्राइवर और उसके साथी से हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की थी।
मामले की सुनवाई में द्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल की कोर्ट ने आरोपी शेषनारायण और मज़हल को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दोषी पाते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
गंगा प्रसाद भैना नाम के पिकअप चालक और उसका हेल्पर स्वरूप सिंह धान बेचकर लौट रहे थे। जैसे ही वे धरहर तिराहा पहुंचे, एक ओमनी वैन से आए 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोकी। लाठी-डंडों से हमला कर हेल्पर को घायल किया और 30 हजार रुपए नकद समेत कुल 62,460 रुपए का सामान लूट ले गए।
पुलिस ने इस मामले में शेषनारायण और मजहल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं, सिवनी गांव के रहने वाले तीन अन्य आरोपी - प्रकाश नारायण, अजय उर्फ लल्लू गोस्वामी और हरण गोस्वामी अब तक फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।