बिलासपुर

विवाह का झांसा देकर शोषण, महिला आयोग की सिफारिश पर प्रहरी का निलंबन
22-May-2025 1:10 PM
विवाह का झांसा देकर शोषण, महिला आयोग की सिफारिश पर प्रहरी का निलंबन

बिलासपुर, 21 मई। बिलासपुर केंद्रीय जेल में पदस्थ एक जेल प्रहरी को महिला आयोग की सिफारिश के बाद निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक महिला की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें उसने जेल प्रहरी पर विवाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने, बच्ची के जन्म के बाद छोड़ देने और दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए थे।

महिला आयोग में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसका आरोपी जेल प्रहरी से आर्य समाज मंदिर में विधिवत विवाह हुआ था और उनके बीच एक बच्ची भी है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आरोपी ने पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया और उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी किसी अन्य महिला के साथ भी अनैतिक संबंध में लिप्त है।

 

महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के साथ रह रही दूसरी महिला को नोटिस जारी कर नारी निकेतन भेजा था। वहां से छूटने के बाद उसने एक शपथ पत्र में आयोग को भरोसा दिलाया था कि वह दंपती के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके बावजूद प्रहरी ने उसे दोबारा अपने पास रख लिया और अपनी पत्नी व बच्ची की उपेक्षा करता रहा।

इन सब तथ्यों के आधार पर महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बिलासपुर जेल अधीक्षक को पत्र भेजकर आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। आयोग की सिफारिश पर आरोपी जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है।


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