बिलासपुर

अरपा नदी संरक्षण पर कार्य योजना पेश करने के निर्देश, अगली सुनवाई 29 को
23-Apr-2025 9:43 PM
अरपा नदी संरक्षण पर कार्य योजना पेश करने के निर्देश, अगली सुनवाई 29 को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 23 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ में अरपा नदी संरक्षण से जुड़ी चार जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई हुई। इस दौरान नगर निगम बिलासपुर ने अदालत को बताया कि नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को एमआईसी और सामान्य सभा की मंजूरी मिल चुकी है। इस विस्तृत योजना को शपथ पत्र के साथ 29 अप्रैल को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

वहीं, राज्य शासन ने जानकारी दी कि प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट विभाग को सौंप दी है। हालांकि, समिति की सिफारिशों को लागू करने और आवश्यक विधिक संशोधनों के लिए शासन ने एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी है।

अरपा नदी के संरक्षण को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला और रामनिवास तिवारी ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें नदी के उद्गम स्थल की रक्षा और जल प्रदूषण रोकने हेतु ठोस उपाय करने की मांग की गई है। इसके अलावा  ‘अरपा अर्पण महाअभियान समिति’ ने भी अवैध खनन के विरुद्ध याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के बावजूद नदी के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है।

मालूम हो कि अदालत ने  अरपा नदी में बारिश के मौसम में खनन के कारण बने गहरे गड्ढे में तीन बालिकाओं की डूबकर मृत्यु हो जाने की घटना को स्वत: संज्ञान लिया  है।

पूर्व सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास ने बताया था कि जिस कंपनी ने नदी में गंदे पानी को रोकने की योजना बनाई थी, उसका प्रारंभिक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन अब उसी कंपनी ने 10 फरवरी को एक संशोधित योजना (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जो तकनीकी टीम की उपस्थिति में तैयार की गई है। यह प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। फिलहाल, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल निर्धारित की है, जिसमें नगर निगम अपनी कार्ययोजना का शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। 


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