बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 30 मार्च। हाईकोर्ट ने हृदय संबंधी बीमारी के आधार पर स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेण्ड्रा के प्राचार्य विजय कुमार वर्मा के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ता को पुनः उनके पूर्व पद पर बहाल करने का निर्देश दिया गया है।
सागरदीप कॉलोनी, उसलापुर निवासी विजय कुमार वर्मा स्वामी आत्मानंद उ. मा. विद्यालय, पेण्ड्रा में प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे। स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर द्वारा उन्हें प्रभारी बीईओ, पेण्ड्रा के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर अपने स्थानांतरण को चुनौती दी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और स्वातिरानी सराफ ने कोर्ट में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की उम्र 61 वर्ष है और वह हृदय रोग से ग्रस्त हैं। प्रभारी बीईओ का पद अधिक कार्यभार वाला (हार्ड ड्यूटी) है, जिसे निभाना उनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। रविंद्र नाथ चंद्रा, जिन्हें पहले प्रभारी बीईओ पेण्ड्रा के पद से व्याख्याता गुरुकुल शासकीय उ. मा. विद्यालय, गौरेला स्थानांतरित किया गया था, उन्होंने अपने स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त कर लिया था।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, जिससे वह नई पदस्थापना के दायित्वों को निभाने में असमर्थ हैं। जिस पद पर उन्हें स्थानांतरित किया गया था, उस पर पहले से ही स्थगन आदेश लागू है।
इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया।


