बिलासपुर

34 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी की तहसीलदार ने
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 फरवरी। मिशन अस्पताल परिसर को खाली कराने और वहां रह रहे लोगों को बेदखल करने के आदेश को राजस्व सचिव ने बरकरार रखा है। इस आदेश के खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सचिव ने परिसर में रह रहे 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।
शहर के हृदय स्थल पर स्थित मिशन अस्पताल का निर्माण 1985 में किया गया था। अस्पताल के बंद हो जाने के बाद प्रशासन ने वहां निवास कर रहे लोगों को परिसर खाली करने का निर्देश जारी किया था और तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी के खिलाफ क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल ने राजस्व सचिव के समक्ष याचिका दायर की थी।
राजस्व सचिव द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद नजूल तहसीलदार ने नोटिस जारी कर 34 परिवारों को 20 फरवरी तक मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन हॉस्पिटल को यह भूमि बिलासपुर तहसील और जिला प्रशासन द्वारा आवंटित की गई थी। यह भूमि चांटापारा, शीट नंबर 17, प्लॉट नंबर 20/1 के अंतर्गत आती है और इसका क्षेत्रफल क्रमशः 38,2711 एवं 40,500 वर्गफीट है।
मालूम हो कि मिशन अस्पताल को सेवा कार्यों के लिए 11 एकड़ भूमि लीज पर दी गई थी, जिसे डायरेक्टर रमन जोगी ने व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दिया था। परिसर में एक रेस्टोरेंट भी संचालित किया जा रहा था। लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा भूमि रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे यह सामने आया कि 1966 में लीज का नवीनीकरण किया गया था, जो 1994 तक वैध था। इसके बाद इसे दोबारा नवीन नहीं कराया गया। इस प्रकार, परिसर में रह रहे लोगों का कब्जा अवैध घोषित किया गया और अब प्रशासन इसे खाली कराने की कार्रवाई करेगा।