बिलासपुर

बालको को मिली राहत, वेनेडियम पर रॉयल्टी आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त
14-Nov-2024 12:26 PM
बालको को मिली राहत, वेनेडियम पर रॉयल्टी आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 14 नवंबर।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) को राहत प्रदान की है। लंबे समय से बालको अपनी खदानों में माइनिंग कर रहा है और इसके साथ ही वेनेडियम की गाद भी निकाली जा रही थी। 12 मार्च 2015 को कोरबा कलेक्टर ने बालको को 2001 से 2005 के बीच वेनेडियम की गाद पर 8 करोड़ 63 लाख रुपये की रॉयल्टी अदा करने का आदेश दिया था। बालको ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सचिव खनिज, कलेक्टर कोरबा, और जिला खनिज अधिकारी को पक्षकार बनाया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीडी गुरु ने बालको के तर्कों को स्वीकार किया और माना कि वेनेडियम कोई खनिज नहीं है। इस निर्णय के तहत कलेक्टर कोरबा का आदेश निरस्त कर दिया गया और याचिका को मंजूर कर लिया गया। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि बालको द्वारा इस आदेश के तहत जमा की गई राशि को 30 दिनों के भीतर वापस किया जाए।

इस फैसले से बालको को रॉयल्टी के रूप में अदा की गई भारी-भरकम राशि की वापसी का रास्ता साफ हो गया है।
 


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