बिलासपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 सितंबर। रतनपुर थाना क्षेत्र में दो साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने की।
मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पीडि़ता के परिजनों की दुकान में आरोपी शिवमंगल सूर्यवंशी उर्फ शंकर (22 वर्ष) काम करता था। कुछ समय पूर्व वह काम छोडक़र ओडिशा चला गया था। 14 जनवरी 2023 को वह अचानक वापस लौट आया और दुकान में पुन: काम करने की बात की। दुकान संचालिका ने उसे घर से बच्चों को लाने के लिए कहा। आरोपी घर पहुंचा और अन्य बच्चों को दुकान से सामान लाने के लिए भेज दिया। उस वक्त घर में केवल दो साल की मासूम बच्ची थी, जिसके साथ आरोपी ने घिनौना अपराध किया।
बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एफटीएससी पूजा जायसवाल की अदालत में हुई, जहां आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई गई।


