बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 28 मार्च। हत्या के जुर्म में आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नादंघाट थाना में दर्ज हत्या के एक प्रकरण में सुनवाई के पश्चात विशेष न्यायाधीष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 न्यायलय के पीठासीन अधिकारी बृजेन्द्र कुमार शास्त्री ने फैसला सुनाते हुए आरोपी गोविंद कौशिक बावली निवासी को धारा 302 भादवि के तहत दर्ज अपराध में सश्रम आजीवन कारावास, धारा 201 भदवी के तहत दर्ज प्रकरण में तीन साल का सश्रम कारावासए एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम1989 के तहत के तहत दर्ज प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर कुल 11 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
प्रकरण में विवेचना के बाद पुलिस ने दो व्यक्ति गोविन्द कौशिक एवं देवप्रसाद कौशिक दोनो बावली निवासी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दो आरोपी में से एक आरोपी देवप्रसाद की मौत हो चुकी है।
न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई को फैसला सुनाया गया है जिसमें आरोपी पर मृतक रंजीत कुमार बर्मन की हत्या करने के मामले में लगाये गए आरोप सिध्द होने पर न्यायलय ने फैसला सुनाया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक शिव गोपाल श्रीवास ने पैरवी की।


