बेमेतरा

बिना अनुमति बोर खनन, होगी कार्रवाई
01-Mar-2025 2:11 PM
बिना अनुमति बोर खनन, होगी कार्रवाई

बेमेतरा, 1 मार्च। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर रणबीर शर्मा ने 1 मार्च से 30 जून 2025 या मानसून आगमन (जो भी बाद में हो) तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इस अवधि में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नया नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूरे जिले में और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को अपने नगरीय निकाय सीमा के भीतर केवल पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूप खनन की अनुमति होगी।

इन एजेंसियों को खुदाई किए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजनी होगी।

प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति 
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बेमेतरा नगर पालिका परिषद सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए होंगे। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़ अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यह निर्णय गर्मी में जल संकट से निपटने और भूजल स्तर के संरक्षण के उद्देश्य से लिया गया है।
 


अन्य पोस्ट