बेमेतरा

सरकारी अफसर-कर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य
10-Jan-2025 2:43 PM
सरकारी अफसर-कर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 10 जनवरी।
प्रदेश में सडक़ दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के मुय सचिव अमिताभ जैन ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सडक़ सुरक्षा के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शासकीय व अर्द्धशासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में हाल के दिनों में सडक़ दुर्घटनाओं के कारण कई शासकीय कर्मियों की मृत्यु और गंभीर चोट लगने की घटनाओं पर चिंता जताई गई है। मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत वाहन चालन के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवकों को न केवल इन नियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार और आम जनता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।
 


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