बेमेतरा

बेमेतरा समेत 7 मामलों में कोर्ट ने दिया था स्टे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दी हैं। खारिज किए याचिका में से एक याचिका बेमेतरा के पूर्व पार्षद द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाया था इस फैसले के साथ ही निकाय चुनाव से पहले वार्ड परिसीमन का रास्ता साफ हो गया है।
जानकारी हो कि पूर्व में दायर याचिका पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए बेमेतरा नगर पालिका समेत राजनांदगांव व कुहारी और तखतपुर नगरीय निकाय के परिसीमन पर रोक लगा दी थी। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मंगलवार को दिए अंतिम फैसले में याचिकाओं को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा निकाय चुनाव के पहले कराए जा रहे वार्डों के परिसीमन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस संबंध में अलग-अलग 50 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं थीं। इसमें से 7 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए परिसीमन पर रोक लगा दी थी। पिछली सुनवाई में 13 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को फैसला देते हुए सभी को खारिज कर दिया है।
बेमेतरा नपा को छोडक़र अन्य के निर्वाचक नामवली का प्रारंभिक प्रकाशन
16 अक्टूबर को बेमेतरा नगर पालिका को छोडक़र बेरला, कुसमी, भिभौरी, दाढ़ी, नवागढ़, साजा, थानखम्हरिया, देवकर व परपोड़ी नगर पंचायत का फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था। चूंकि न्यायालय द्वारा बेमेतरा नगरपालिका के परिसीमन पर स्टे लगाए जाने की वजह से उक्त प्रक्रिया को इस निकाय में पूर्ण नहीं किया जा सका था। अब आने वाले दिनो में नए परिसीमन के लागू किए जाने के बाद बेमेतरा नगर पालिका के सभी 21 वार्ड के लिए प्रारंभिक प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद दावा आपत्तिया, फिर उनका निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन हो सकेगा। बीते दिनों इस प्रकिया के पूर्व निर्धारित तिथि में परिवर्तन किया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है। बेेमेतरा नगर पालिका के लिए एक अलग कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है।
दीपावली को लग सकता है आचार संहिता
पूर्व निर्वाचन के दौरान बेमेतरा नगर पालिका निर्वाचन दिसंबर माह में हुआ था जिसके लिए अक्टूबर माह में ही आचार सहिता लागू किया गया था। जुलाई माह में स्टे लग जाने की वजह से प्रक्रिया लंबित रहा है। हालांकि जिस तरह से नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है उसे देखते हुए दीपावली त्यौहार के बाद ही आचार सहिता लगने का अनुमान लगाया जा रहा है।
सभी 21 वार्ड का किया गया है परिसीमन, शहर की आबादी 28536
बताना होगा कि बेमेतरा नगर पालिका में 21 वार्ड है । जुलाई माह तक निर्धारित समय में हुए प्रक्रिया के दौरान सभी 21 वार्ड को परिसीमन किया गया था। बेमेतरा नगर पालिका के 21 वार्ड में जनगणना 2011 के अनुसार 28536 है जिसमें 2398 अनसूचित जाति और 884 अनसूचित जनजाति के है। परिसीमन में प्रभावित वार्ड के लिए दावा आपत्ति मांगाये जाने के बाद निराकरण की प्रकिया पूर्ण कर ली गई है।
इस आधार पर दी गई थी चुनौती
परिसीमन के खिलाफ दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर के निकायों के वार्ड परिसीमन के लिए जो आदेश जारी किया है, उसमें वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना गया है। राज्य सरकार ने अपने सर्कुलर में भी परिसीमन के लिए अंतिम जनगणना को आधार माना है।
याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने इसके पहले वर्ष 2014 और 2019 में भी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा चुका है। जब आधार एक ही है तो इस बार परिसीमन क्यों कराया जा रहा है। बेमेतरा नगर पालिका के परिसिमन को लेकर पूर्व पार्षद सुमन गोस्वामी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम के याचिका दायर की थी।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रकाशित खबरों से जानकारी मिली है की बेमेतरा नगर पालिका के लिए लगाया गया स्टे हटा दिया गया है। बेमेतरा नहर पालिका के परिसीमन सम्बंधि जानकारी देने के लिए एसडीएम बेमेतरा ने मना किया है। चूंकि गजट प्रकाशन होना है,जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी।