बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 अक्टूबर। जिले के ग्राम पंचायतों में कार्य के लिए आने-वाले लोगों को अक्सर ग्राम पंचायत सचिव से मिलने के कारण कठिनाई होती है, क्योंकि सचिव अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए जिले में एक नया निर्देश लागू किया गया है। अब सभी ग्राम पंचायत सचिवों को प्रत्येक सोमवार को अपने मूल प्रभार वाले ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्यालयीन अवधि के दौरान उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है।
बता दें कि जो सचिव अतिरिक्त प्रभार वाले ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभालते हैं, उन्हें हर मंगलवार को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से सचिव को मुख्यालय छोडऩा पड़े तो इसके लिए उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित करना होगा और इसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक दिन पहले ही प्रदर्शित करनी होगी।
सीईओ टेकचन्द्र अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यदि निरीक्षण के दौरान सोमवार या मंगलवार को ग्राम पंचायत सचिव अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस नियम से लोगों को समय पर सेवाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे पंचायत कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।


