बेमेतरा

भारी मालवाहक सुबह 7 से रात 10 बजे तक नहीं कर सकेंगे प्रवेश
08-Aug-2023 2:30 PM
भारी मालवाहक सुबह 7 से रात 10 बजे तक नहीं कर सकेंगे प्रवेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 8 अगस्त।
जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन की सलाह पर शहर के मुख्य मार्ग पर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे  तक भारी व मध्यम माल वाहक वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। मालवाहक वाहन अब बायपास से होकर गुजरेगा।

बेमेतरा शहर में बीचो-बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से होकर सुबह 7 बजे से 10 बजे रात तक माल वाहक वाहनो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के बाद से बैजी व चोरभट्टी तक बने बायपास से आवगामन प्रारंभ किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार शहर से होकर गुजरे एनएच भारी व्यस्त मार्ग हो चुका है। साथ ही सडक़ के किनारे स्कूल, कॉलेज संचालित हैं। इस मार्ग के किनारे पियर्स चैक, शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक शाला, पिकरी में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला एवं कोबिया में सडक़ के पास ही स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है। उक्त मार्ग पर स्कूली बच्चों का निरंतर आवागमन होता है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग होने से लगातार भारी वाहनों का आवागमन होते रहता है। इससे शहर में भीड़ एवं जाम की स्थिति तथा सडक़ दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

एसपी के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने लिया निर्णय
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार बेमेतरा में यातायात की सुगम व्यवस्था, लोक सुरक्षा एवं सडक़ दुर्घटना की रोकथाम के लिए बेमेतरा शहर के बीचो-बीच गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में बेमेतरा शहर की ओर आने-जाने वाले भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रात: 7 से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित किया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए है।

भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन इन मार्गों का प्रयोग कर सकेंगे 
रायपुर की ओर से आने वाले और मण्डला जबलपुर की ओर जाने वाले वाहन चोरभट्टी बाईपास से होकर जाएंगे। इसी प्रकार कवर्धा-जबलपुर से आने वाले और रायपुर की ओर जाने वाले वाहन ग्राम बैजी बाईपास से होकर जाएंगे। वहीं कवर्धा से दुर्ग जाने वाले और दुर्ग से सिमगा रूट में जाने वाले भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों को प्रतिबंधित अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का उपयोग करने की छूट होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
 


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