बेमेतरा

रेप, दस वर्ष कैद व अर्थदण्ड की सजा
02-Aug-2023 3:58 PM
रेप, दस वर्ष कैद व अर्थदण्ड की सजा

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 2 अगस्त। बेरला क्षेत्र में हुए रेप के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी, मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीष द्वारा अभियुक्त जनक ठाकुर (23 वर्ष) को दस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सूनाया है।

प्रकरण को लेकर बताया कि बेरला थाना पहुंचकर पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नानी घर में रहती है। गांव के एक बाड़ी में काम करती है। जिसके लिए चार पहिया वाहन में गांव वालों के साथ जाती थी। आरोपी जनक ठाकुर भी उसी वाहन में जाता था । युवक ने युवती से प्रेम का इजहार किया था। दिसंबर माह में आरोपी द्वारा पीडि़ता के साथ जबरदस्ती संबध बनाया। इसके बाद 16 मार्च 23 को आरोपी घर में दुबारा आकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया । इसकी जानकारी उसके द्वारा घर के लोगो दी जिसके बाद बेरला थाना पहुंचकर आरोपी जनक ठाकुर के खिलाफ धारा 376, 376(2)(द), 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 06 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्व कराई। आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने आरोपी जनक ठाकुर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


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