बेमेतरा

सडक़ों पर बेखौफ बाइक दौड़ा रहे नाबालिग
15-Jul-2023 3:16 PM
सडक़ों पर बेखौफ बाइक दौड़ा रहे नाबालिग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 15 जुलाई।
स्कूल खुलने के बाद से शहर में बाइक दौड़ाते नाबालिगों की संख्या बढ़ गई है। पहले से ही बेतरतीब यातायात व्यवस्था का दंश झेल रहे शहर के लिए यह खतरे की घंटी से कम नहीं है। बावजूद इसके बाइक अपने बच्चों को बाइक देने वाले पैरेंट्स, स्कूल प्रबंधन और यातायात पुलिस आंखें बंद किए हुए है।

अब शहर के नेशनल हाइवे, दुर्ग रोड, पिकरी, सिधौरी, कोबिया, मोहभ_ा समेत अन्य मार्गों में दो पहिया वाहन दौड़ाने वाले नाबालिगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों में नाबालिग वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाएं भी हुई हैं, बावजूद इसके शहर ने सबक नहीं लिया है। यहां किसी को जुर्माना या अन्य कार्रवाई का खौफ जरा भी नहीं है। ये स्वयं और दूसरों के लिए खतरा बनते हैं वह अलग। दूसरी तरफ यातायात विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर 18 साल से कम आयु वाले विद्यार्थी को वाहन चलाने पर कार्रवाई करने कहा था। लेकिन स्कूलों में ऐसे बाइक चालकों की बढ़ती संख्या को देखकर नहीं लगता कि विभाग की ओर से किसी को कोई चेतावनी तक दी गई हो।

बाइक से स्कूल पहुंचते हैं बच्चे 
‘छत्तीसगढ़’ ने शहर में संचालित तीन आत्मानंद स्कूल जिसमें आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल व आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल सिधौरी व बालक हायर सेकेन्डरी स्कूल में स्कूल प्रारंभ होने और छूटने के समय जाकर कम आयु वाले बच्चों के द्वारा चलाये जा रहे दो पहिया वाहन को देखा। इन स्कूलों में बच्चे मोपेड से लेकर सवा लाख मूल्य के दो पहिया वाहन चलाते दिखे।

बच्चों ने कहा बाइक से आना मजबूरी है 
बाइक से स्कूल आने को लेकर ‘छत्तीसगढ़’ ने बच्चों से चर्चा कर कारण जानने का प्रयास किया तो ग्राम केवाछी से आने वाले विद्यार्थी ने बताया कि नेशनल हाइवे से उनका गांव 4 किलोमीटर अंदर है। वहां से बस नहीं चलती। इसलिए बाइक से आते हैं। ग्राम सिरवाबांधा मार्ग से आने वाले बच्चों ने बताया कि आने जाने के लिए दूसरा साधन नहीं होने के कारण बाइक से आना उनकी मजबूरी है।

पालक पर होगी कार्रवाई  
मोटर यान अधिनियम 1088 की धारा 199 अ के तहत यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इस नियम के तहत पालक को अधिकतम 3 साल का कैद और पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाबलिग पकड़े जाते है तो वाहन का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है।

25 साल आयु तक लाइसेंस नहीं 
जिला यातायात प्रभारी कमल नारायण शर्मा ने बताया कि अगर आप नाबालिग है और और दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो उनके पालक पर कार्यवाही करने का प्रावधान है। साथ ही निर्धारित समय तक सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता हैं।

नोटिस जारी करेंगे 
जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्रा ने बताया यातायात शाखा द्वारा पत्र दिये जाने बाद जिले के सभी हाई व हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रमुखों को नोटिस जारी कर नाबालिक बच्चों द्वारा दो पहिया वाहन चालाये जाने पर निगरानी रखने के निर्देश दिये गये थे।


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