बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 14 अप्रैल। बेरला थाना क्षेत्र में हुए अपहरण व रेप मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण पर निर्णय देते हुए अभियुक्त परपोड़ी थाना क्षेत्र निवासी सूरज कोसले (21) को 20 साल का सश्रम कारावास व दो हजार रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि पीडि़ता के पिता ने बेरला थाना में 27 अक्टूबर 22 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 24 अक्टूबर 22 सुबह वह अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ शादी कार्यक्रम में गये थे जिसके बाद शाम को वापस आये तो पीडि़ता घर से चली गई थीऔर वापस नहीं आई। पतासाजी के बाद 27 तारीख को जानकारी मिली की आरोपी के घर में जाकर देखे तो पीडि़ता आरोपी के पास थी। पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध बेरला थाना मेें धारा 363, 366 भा.दं.सं. तथा धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर, विवेचना किया गया जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायलय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 11 साक्षियों का बयान लिया गया। प्रकरण में सुनवाई के बाद फैसला देते हुए फास्टट्रेक विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश मधु तिवारी ने सजा सुनाई।


