बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 4 मार्च। थाना साजा क्षेत्रान्तर्गत हुए अपने कब्जे में रखे गांजा उसका परिवहन के मामले में न्यायालय ने आरोपी पंकज वर्मा को दस साल का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला दिया गया। प्रकरण को लेकर बताया गया कि 8 नवंबर 2022 को साजा थाना के निरीक्षक विवेक पाटले को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति पीला रंग के खाद बोरी के झोला में गांजा लेकर धमधा तरफ से मोटरसायकल से साजा की ओर से बिक्री के लिए आने वाला है।
घटनास्थल पर मुखबिर द्वारा बताया गया कि मोटरसायकल में पीला रंग की खाद बोरी के झोला रखे हुये एक व्यक्ति आते हुये दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ किये जाने पर उसने अपना नाम पंकज वर्मा पिता (22) निवासी ग्राम पेंड्रावन थाना धमधा जिला दुर्ग (छ.ग.) का होना बताया।
अभियुक्त से मोटरसायकल एवं उसके कब्जे में पाये गये खाद बोरी के झोला की तलाशी किये जाने पर उसके पीला रंग के खाद बोरी के झोला में खाखी रंग के प्लास्टिक टेप से लपेटा हुआ एक पैकेट में गांजा वजन 5 किलो ग्राम मिला।


