बेमेतरा

बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध
25-Feb-2023 1:56 PM
बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध

बेमेतरा, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने शुक्रवार को आदेश जारी कर शालेय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हार्न को प्रतिबंधित किया गया है। 

ज्ञात हो कि बेमेतरा जिले में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल की मुख्य परीक्षा 1 मार्च से 31 मार्च के मध्य सुबह 9 बजे से 12.15 बजे तक जिले के कुल 195 केंद्रों में परीक्षा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग एवं कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया गया है। 
विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति से धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित क्षेत्रों में किया जा सकेगा। यह आदेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

 


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