बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 17 फरवरी। थाना क्षेत्र में हुए छेड़छाड़ के मामले में विशेष प्रकरण में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त यशवंत सतनामी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
घटना के अनुसार पीडि़ता पंप से पानी भरने गई थी। उसी समय आरोपी द्वारा पीडि़ता को बेईज्जत करने की नियत से छेड़छाड़ किया गया, जिस पर पीडि़ता के भाई की लिखित रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध बेमेतरा थाना द्वारा धारा 354, 294, 323 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 12 पॉक्सो अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
विशेष प्रकरण में सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) पीठासीन अधिकारी, मधु तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए अभियुक्त यशवंत सतनामी (20) बेमेतरा, थाना क्षेत्र निवासी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।


